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सितंबर, 2014 से पहले रिटायर्ड EPS सदस्यों के लिए समयसीमा खत्मः EPFO

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भाषा
Last Updated- March 04, 2023 | 9:06 PM IST

सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समयसीमा शनिवार को खत्म हो गई। EPFO ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था। यह समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी।

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके ईपीएस सदस्यों के लिए अधिक पेंशन के आवेदन का विकल्प चार मार्च को बंद कर दिया गया। एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके अंशदाताओं से EPFO को 91,258 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं।

हालांकि EPFO ने EPS के अन्य अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई, 2023 तक का वक्त दिया है। इसके लिए अंशदाताओं को अपने नियोक्ता संगठन के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के चार नवंबर, 2023 के फैसले के अनुरूप EPFO कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दे रहा है।

First Published : March 4, 2023 | 9:06 PM IST