अर्थव्यवस्था

GSTN ने ई-चालान अपलोड करने की डेडलाइन के क्रियान्वयन को तीन महीने टाला

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भाषा
Last Updated- May 07, 2023 | 5:03 PM IST

Goods and Services Tax Network ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है।

पिछले महीने GSTN ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें IRP पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। GST कानून के अनुसार, यदि IRP पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकती हैं।

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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नई आवश्यकता से यहां तक कि बड़े व्यवसाय भी हैरान थे।

First Published : May 7, 2023 | 5:03 PM IST