पिरामिड साइमीरा को नहीं मिली राहत

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 10, 2022 | 8:48 PM IST

चेन्नई स्थित थिएटर कंपनी पिरामिड साइमीरा की ओर से आयकर विभाग के विरूद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि पिरामिड ने बुधवार को आयकर विभाग की ओर से कंपनी के खातों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें कोर्ट ने खातों की जब्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और आयकर विभाग से 24 मार्च तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
पिरामिड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी. सामीनाथन ने कोर्ट में कहा कि आयकर विभाग की ओर से कंपनी के खातों को गैर-कानूनी तरीके से जब्त किया गया है।
उनका कहना था कि आयकर विभाग 26 करोड़ रुपये कर की मांग कर रहा है, जबकि उसने करीब 300 करोड़ रुपये के खातों को जब्त कर रखा है। इससे कंपनी को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है, वहीं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए कंपनी के खातों पर लगी जब्ती के आदेश पर रोक लगाई जाए।

First Published : March 21, 2009 | 4:54 PM IST