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PF Guide: नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर कैसे करें, जानें आसान तरीका

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PF Guide: नौकरी बदलते समय अपने पीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर करना जरूरी है, ताकि आपकी EPF बचत सुरक्षित और एक जगह पर बनी रहे।

Last Updated- October 06, 2025 | 9:39 AM IST
EPFO
Representative Image

PF Guide: जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। पीएफ अपने आप नई नौकरी में नहीं ट्रांसफर होता, इसलिए इसे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। यदि आप इसे सही तरीके से ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपकी बचत अलग-अलग खातों में बंट सकती है।

ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर कैसे करें:

सबसे पहले आपको यूनिफाइड पोर्टल में अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, Online Services मेन्यू में ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ को चुनें। यहाँ आपको अपने वर्तमान नियोक्ता और पीएफ खाते की जानकारी जांचनी होगी।

इसके बाद, ‘Get Details’ पर क्लिक करके अपने पुराने नियोक्ता के पीएफ खाते का विवरण देखें। फिर आपको पुराने या नए नियोक्ता को क्लेम फॉर्म पर एटेस्ट करने के लिए चुनना होगा और Member ID या UAN डालना होगा। इसके बाद, ‘Get OTP’ क्लिक करें और अपने मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके Submit करें।

Submit करने के बाद आपको ट्रैकिंग ID और पीएफ खाते का विवरण मिलेगा। इसके बाद ‘Form 13’ को प्रिंट करें, साइन करें और 10 दिन के भीतर नियोक्ता को जमा कर दें।

ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए क्या जरूरी है:

  1. पुराने और नए दोनों Member IDs EPFO डेटाबेस में होना चाहिए।

  2. नियोक्ता के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट EPFO में रजिस्टर्ड होने चाहिए।

UAN का महत्व:

UAN अलग-अलग नियोक्ताओं द्वारा दिए गए Member IDs को एक खाते में जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि आप अपनी सभी EPF बचत को एक ही खाते में देख सकते हैं।

पीएफ ट्रांसफर की जांच और स्टेटस:

अपने पीएफ ट्रांसफर की स्थिति आप यूनिफाइड पोर्टल पर Passbook देखकर या e-SEWA पोर्टल पर Track Claim Status से देख सकते हैं। ट्रांसफर की राशि Passbook में नवीनतम क्रेडिट एंट्री में दिखाई देती है। जब तक नियोक्ता इसे अप्रूव नहीं करता, स्थिति “Pending with Employer” दिखती है। अप्रूवल के बाद यह “Accepted by Employer” में बदल जाती है।

एग्जिट डेट जरूरी है:

ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पिछले नौकरी से एग्जिट डेट देना अनिवार्य है। इसे नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही अपडेट किया जा सकता है। एग्जिट डेट उस महीने की किसी भी तारीख की हो सकती है जब आखिरी योगदान हुआ हो।

पेंशन ट्रांसफर नहीं होती:

ध्यान दें कि केवल पीएफ राशि ही ट्रांसफर होती है। पेंशन लाभ सेवा की लंबाई और अंतिम वेतन पर निर्भर करता है। इसलिए पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन सेवा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने से आप पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं।

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First Published - October 6, 2025 | 9:16 AM IST

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