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PAN-Aadhaar Linking: 1 जनवरी से PAN हो सकता है अमान्य, समय रहते कर लें ये काम

PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य, देर होने पर 1 जनवरी से PAN हो सकता है अमान्य।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- December 02, 2025 | 12:23 PM IST

PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। जो लोग इस समय सीमा तक PAN को Aadhaar से नहीं जोड़ेंगे, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से अमान्य माना जा सकता है। इसका सीधा असर आपकी आय, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा।

क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक करना?

डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने और टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए CBDT ने पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और उससे जुड़े सभी कामों के लिए यह लिंकिंग जरूरी मानी गई है।

लिंक न करने पर क्या परेशानियां होंगी?

अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN लिंक नहीं किया गया, तो –

  • आपका PAN inactive या invalid माना जा सकता है।

  • ITR फाइल या सत्यापित नहीं हो पाएगा।

  • रिफंड जारी नहीं होगा और लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे।

  • Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखाई देगा।

  • बैंकिंग और वेतन क्रेडिट जैसे कार्यों में दिक्कत आ सकती है।

  • TDS/TCS लागू दर पर ही काटा जाएगा।

कैसे करें PAN–Aadhaar लिंक? (पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन)

  1. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

  2. होम पेज पर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।

  3. PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  4. आपके मोबाइल पर आया OTP दर्ज कर पुष्टि करें।

  5. यदि आपका PAN पहले से निष्क्रिय है, तो पहले लिंकिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

  6. लिंकिंग के बाद, “Link Aadhaar Status” में जाकर स्थिति जांच लें।

सलाह-

लंबी समयसीमा होने के बावजूद यह काम आखिरी समय के लिए न छोड़ें। 31 दिसंबर 2025 के बाद PAN अमान्य होने पर कई जरूरी काम रुक सकते हैं। पूरे प्रोसेस में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और यह पूरी तरह ऑनलाइन है।

First Published : December 2, 2025 | 12:23 PM IST