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ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। जैसे-जैसे लोग रिटर्न भर रहे हैं, वैसे-वैसे ये सवाल भी आम हो रहा है कि Income Tax Refund कब तक मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब आयकर विभाग रिफंड प्रोसेस करने में औसतन 10 दिन का वक्त लेता है। ये सुधार ऑटोमेशन और प्रोसेस में बदलाव की वजह से संभव हुआ है।
हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 10 दिन का टाइम फ्रेम सिर्फ एवरेज है। यानी किसी को कुछ ही दिनों में रिफंड मिल सकता है, तो किसी को कई हफ्ते भी लग सकते हैं।
आपने ITR समय से फाइल कर दिया हो, फिर भी रिफंड अटक सकता है। जानिए किन गलतियों की वजह से रिफंड में देरी होती है:
ITR e-verify नहीं किया: सिर्फ फाइल करना काफी नहीं है। आपको रिटर्न को e-verify भी करना होता है। बिना e-verification के ITR प्रोसेस ही नहीं होगा।
PAN और Aadhaar लिंक नहीं है: अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो सिस्टम आपकी फाइलिंग को रोक सकता है।
TDS mismatch: अगर आपके फॉर्म 26AS में जो TDS दिख रहा है, वह आपके ITR में दिए गए डिटेल्स से मेल नहीं खा रहा, तो रिटर्न scrutiny में जा सकता है।
गलत बैंक डिटेल्स: अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दिया है, तो रिफंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
Income Tax Dept की communication ignore करना: अगर विभाग की ओर से कोई मेल या नोटिस आया है और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो रिफंड रोका जा सकता है।
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप इसकी स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें: