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ITR फाइल करने के बाद रिफंड में कितने दिन लगते हैं? ऐसे करें ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब आयकर विभाग रिफंड प्रोसेस करने में औसतन 10 दिन का वक्त लेता है। ये सुधार ऑटोमेशन और प्रोसेस में बदलाव की वजह से संभव हुआ है।

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मानसी वार्ष्णेय   
Last Updated- July 01, 2025 | 12:43 PM IST

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। जैसे-जैसे लोग रिटर्न भर रहे हैं, वैसे-वैसे ये सवाल भी आम हो रहा है कि Income Tax Refund कब तक मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, अब आयकर विभाग रिफंड प्रोसेस करने में औसतन 10 दिन का वक्त लेता है। ये सुधार ऑटोमेशन और प्रोसेस में बदलाव की वजह से संभव हुआ है।

हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 10 दिन का टाइम फ्रेम सिर्फ एवरेज है। यानी किसी को कुछ ही दिनों में रिफंड मिल सकता है, तो किसी को कई हफ्ते भी लग सकते हैं।

रिफंड में देरी क्यों होती है?

आपने ITR समय से फाइल कर दिया हो, फिर भी रिफंड अटक सकता है। जानिए किन गलतियों की वजह से रिफंड में देरी होती है:

 ITR e-verify नहीं किया: सिर्फ फाइल करना काफी नहीं है। आपको रिटर्न को e-verify भी करना होता है। बिना e-verification के ITR प्रोसेस ही नहीं होगा।

PAN और Aadhaar लिंक नहीं है: अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो सिस्टम आपकी फाइलिंग को रोक सकता है।

TDS mismatch: अगर आपके फॉर्म 26AS में जो TDS दिख रहा है, वह आपके ITR में दिए गए डिटेल्स से मेल नहीं खा रहा, तो रिटर्न scrutiny में जा सकता है।

गलत बैंक डिटेल्स: अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत दिया है, तो रिफंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।

Income Tax Dept की communication ignore करना: अगर विभाग की ओर से कोई मेल या नोटिस आया है और आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो रिफंड रोका जा सकता है।

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अगर रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?

  • अपना PAN–Aadhaar लिंक जरूर चेक करें
  • ITR सही से e-verify करें – इसे Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या दूसरे digital तरीकों से तुरंत किया जा सकता है
  • फॉर्म 26AS से अपनी income और TDS details cross-check करें
  • बैंक डिटेल्स अपडेटेड रखें, खासकर IFSC और अकाउंट नंबर
  • IT विभाग के मैसेज या ईमेल का जवाब जरूर दें, अगर कोई आया हो

इन्कम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का आसान तरीका

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप इसकी स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
  3. लॉगिन करने के बाद ‘e-File’ सेक्शन में जाएं और वहां से ‘Income Tax Returns’ को सिलेक्ट करें।
  4. यहां आपको अपने फाइल किए गए सभी ITR फॉर्म्स दिखेंगे। जिस फॉर्म का रिफंड चेक करना है, उसे सिलेक्ट करें।
  5. अब Assessment Year (मूल्यांकन वर्ष) चुनें और सबमिट करें।
  6. लिस्ट में दिख रहे ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करें।
  7. इसके बाद स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिखाई देगा – जैसे ‘Processed with refund’, ‘Refund Issued’, या ‘No refund due’ आदि।

 

First Published : July 1, 2025 | 12:43 PM IST