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SEBI का आदेश, नियम आसान बनाएं ब्रोकर

स्टॉक ब्रोकरों को इन नियमों और शर्तों से 1 जून, 2024 तक मौजूदा निवेशकों, जबकि 1 अप्रैल, 2024 से नए निवेशकों को अवगत कराने की जरूरत होगी।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- November 13, 2023 | 9:58 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को जोखिम, शुल्कों और संबंधित नीतियों को आसान तरीके से समझाने के लिए स्टॉक ब्रोकरों से ‘सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों’ (एमआईटीसी) के तौर पर नियमों की संक्षिप्त सूची प्रकाशित करने को कहा है।

ब्रोकर के निवेशकों और ग्राहकों को इन नए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने की जरूरत होगी।

सेबी ने ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को परामर्श के बाद 1 जनवरी 2024 तक व्यापक तौर पर मानक प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है। हालांकि यदि यह संस्था ऐसा करने में विफल रहती है तो बाजार नियामक स्वयं ऐवे मानक प्रकाशित करेगा।

स्टॉक ब्रोकरों को इन नियमों और शर्तों से 1 जून, 2024 तक मौजूदा निवेशकों, जबकि 1 अप्रैल, 2024 से नए निवेशकों को अवगत कराने की जरूरत होगी।

मौजूदा समय में, स्टॉक ब्रोकरों को अधिकारों और दायित्वों, जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेजों, मार्गदर्शन रिपोर्ट, नीतियों और प्रक्रियाओं, शुल्क सूची आदि पर दस्तावेजों की एक प्रति देने की जरूरत होती है।

First Published : November 13, 2023 | 9:45 PM IST