दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम की मालिक नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 15, 2022 | 3:11 AM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियों को सिर्फ स्पेक्ट्रम इस्तेमाल का अधिकार है और यह ऐसी परिसंपत्ति नहीं है जो उनसे जुड़ी हुई हो। कंपनियां इसकी मालिक नहीं हैं। यह निर्णय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया।
रिलायंस जियो का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी में खरीदी गई संपत्ति के तौर पर दर्ज है और इसकी बिक्री सिर्फ दूरसंचार विभाग की मंजूरी के साथ ही की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई करने वाले पीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह शामिल थे। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त हो होगी। 18 अगस्त को साल्वे ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस इस्तेमाल का अधिकार आईबीसी सुनवाई प्रक्रिया के अधीन मामला हो सकता है।

First Published : August 20, 2020 | 12:28 AM IST