दूरसंचार ट्रिब्यूनल टीडीसैट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को सरकार द्वारा पूरे देश में मोबाइल सेवा पेश करने के लिए दोहरी प्रौद्योगिकी (सीडीएमए और जीएसएम) अपनाने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को वैध करार दिया है।
सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जीएसएम मोबाइल सेवा कंपनियों के मंच सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका की सुनवाई करते हुए दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने यह भी कहा कि जीएसएम कंपनियों को 6.2 मेगाहट्र्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम हासिल करने का अधिकार नहीं है।
ट्रिब्यूनल ने ट्राई पर भी निशाना साधा, जिसने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए उपभोक्ता संबधी मापदंडों को अपनाने की सिफारिश की थी।