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त्योहारी सीजन में झटका! सोने के गहनों की हॉलमार्किंग फीस 67% बढ़कर ₹75 हुई

अधिसूचना में चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग फीस भी तय की गई है, ज्वैलर्स को चांदी के हर आभूषण की हॉलमार्किंग के लिए 35 रुपये देने होंगे

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विकाश लारांश   
Last Updated- September 16, 2026 | 2:43 PM IST

Gold Hallmarking Fee Hike:  त्योहारी सीजन से पहले भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को लेकर नियमों में बदलाव किया है। BIS ने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग फीस बढ़ाकर 75 रुपये प्रति आभूषण तय की है, जो पहले 45 रुपये था। इसे लेकर 14 सितंबर 2026 को भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2026 जारी किए गए हैं। नए नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो गए हैं।

सोने के हर आभूषण पर कितनी फीस लगेगी?

नए नियमों के मुताबिक ज्वैलर्स को सोने के हर आभूषण की हॉलमार्किंग के लिए BIS से मान्यता प्राप्त जांच और हॉलमार्किंग केंद्र को 75 रुपये देने होंगे। वहीं, एक बार में हॉलमार्किंग के लिए भेजे गए आभूषणों पर कम से कम 200 रुपये फीस देनी होगी।

यानी आभूषणों की संख्या कम होने की वजह से कुल फीस 200 रुपये से कम बनती है, तब भी 200 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा इन दरों पर मौजूदा नियमों के हिसाब से लागू कर भी अलग से देना होगा।

हॉलमार्किंग सेंटर से कितनी फीस लेगा BIS?

सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने वाले केंद्रों को भी BIS को फीस देनी होती है। नए नियमों के मुताबिक BIS इन केंद्रों से सोने के हर आभूषण पर 7.50 रुपये वसूलेगा।

वहीं, एक बार में भेजे गए आभूषणों के लिए कम से कम 20 रुपये फीस तय की गई है। यानी 75 रुपये वह फीस है, जो ज्वैलर हॉलमार्किंग केंद्र को देगा। वहीं 7.50 रुपये प्रति आभूषण वह फीस है, जो हॉलमार्किंग केंद्र BIS को देगा।

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चांदी के आभूषणों के लिए कितनी फीस?

अधिसूचना में चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग फीस भी तय की गई है। ज्वैलर्स को चांदी के हर आभूषण की हॉलमार्किंग के लिए 35 रुपये देने होंगे। एक बार में हॉलमार्किंग के लिए भेजे गए चांदी के आभूषणों पर कम से कम 150 रुपये फीस देनी होगी।

वहीं, चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने वाले केंद्रों से BIS 3.50 रुपये प्रति आभूषण की फीस लेगा। एक बार में भेजे गए आभूषणों के लिए यह फीस कम से कम 15 रुपये होगी।

किस नियम में हुआ है बदलाव?

BIS ने यह बदलाव भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 में किया है। नए संशोधन के जरिए पुराने नियमों की अनुसूची-4 की जगह नई अनुसूची-4 लाई गई है। इसी में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग फीस तय की गई है। मूल नियम जून 2018 में जारी किए गए थे और बाद में 2018, 2021 और 2022 में भी इनमें बदलाव किए गए।

First Published : September 16, 2026 | 2:43 PM IST