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SEBI ने जारी किया नोटिफिकेशन, 21 दिन में निवेशकों की शिकायतों का करना होगा समाधान

सेबी निर्धारित समय के भीतर शिकायत निवारण प्रक्रिया को संभालने और निगरानी के लिए एक कॉरपोरेट निकाय को भी मान्यता दे सकता है।

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भाषा   
Last Updated- August 19, 2023 | 9:38 AM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए हैं। इसके तहत संबद्ध इकाइयों को शिकायतों का निवारण 21 दिन के अंदर करना होगा।

प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच नए नियम लाये गये हैं। गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब मर्चेंट बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, किसी निर्गम के पंजीयक, शेयर ट्रांसफर एजेंट और ‘अपने ग्राहक को जानो’ पंजीकरण एजेंसी 21 दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करेगी। ये नियम पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों पर भी लागू होंगे।

सेबी निर्धारित समय के भीतर शिकायत निवारण प्रक्रिया को संभालने और निगरानी के लिए एक कॉरपोरेट निकाय को भी मान्यता दे सकता है।

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First Published : August 19, 2023 | 9:38 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)