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ट्राई ने डॉयल- अप, लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा के नियमों को रद्द करने के लिये मसौदा जारी किया

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भाषा
Last Updated- April 03, 2023 | 4:06 PM IST

दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने सोमवार को डॉयल अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवाओं की गुणवत्ता सेवा पर नियमों को निरस्त करने के लिये मसौदा जारी किया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा कि अब कोई डॉयल-अप ग्राहक नहीं है और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस प्रौद्योगिकी के जरिये उपलब्ध कराई जा रही हैं।

डॉयल-अप कनेक्शन उस समय स्थापित किया जाता है, जब दो या अधिक संचार उपकरण इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) से कनेक्ट करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) का उपयोग करते हैं। कई सुदूर क्षेत्र इंटरनेट डायल-अप कनेक्शन पर निर्भर करते हैं क्योंकि कम आबादी वाले दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और केबल दुर्लभ हैं।

‘लीज्ड लाइन’ फिक्स्ड बैंडविड्थ के साथ एक अलग इंटरनेट कनेक्शन है। यह छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों को सुरक्षित, भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल तरीके से इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम बनाता है।

प्राधिकरण ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा गुणवत्ता पर नियमन को आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से निरस्त करने का फैसला किया है। ट्राई ने मसौदे पर 17 अप्रैल तक राय मांगी है।

डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियम सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सेवा मानकों की गुणवत्ता तय करने, नेटवर्क प्रदर्शन के साथ ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने और इंटरनेट सेवा लेने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिसूचित किया गया था।

First Published : April 3, 2023 | 4:06 PM IST