अल्केमिस्ट होल्डिंग्स एवं तीन अन्य के खाते कुर्क होंगे

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 6:21 AM IST

बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के 444.67 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों के बैंक के साथ डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इन इकाइयों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद वसूली कार्रवाई शुरू की गई है।     
नियामक ने अगस्त 2015 में अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था। कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को विमोच्य तरजीही शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाए थे। सेबी ने गुरुवार को कुर्की नोटिस में बैंकों और डिपॉजिटरीज से अल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों-ब्रिजमोहन महाजन, विक्रमादित्य सिंह और चंद्रशेखर के खातों से किसी प्रकार की निकासी की अनुमति देने से मना किया। हालांकि कर्ज की अनुमति दी गई है। साथ ही नियामक ने बैंकों को लॉकर समेत सभी खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया। सेबी के अनुसार इस बात की काफी संभावना है कि चूककर्ता डिमैट खातों में रखे प्रतिभूतियों या म्युचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश को भुना सकते हैं। सभी बैंकों को दिए गए नोटिस में नियामक ने तत्काल प्रभाव से इन इकाइयों से जुड़े लॉकर और सभी खातों को कुर्क करने कहा है। खाते या लॉकर अगर दूसरे के नाम पर संयुक्त रूप से है, तो भी उसे कुर्क किया जाएगा।        

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पीरामल एंटरप्राइजेज ने पीरामल कैपिटल के प्रबंध निदेशक खुशरु जिजिना को कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, वित्तीय सेवा के रूप में शामिल करने की शुक्रवार को जानकारी दी। पीरामल एंटरप्राइजेज ने एक बयान में कहा कि पीरामल कैपिटल 2010 में स्थापित पीरामल एंटरप्राइजेज की वित्तीय सेवा कंपनी है। भाषा

First Published : April 2, 2021 | 11:43 PM IST