केबल टीवी का डिजटलीकरण अनिवार्य किए जाने से ठीक पहले दूरसंचार ट्राइब्यूनल टीडीसैट ने ग्राहकों को बेसिक प्लान के लिए 100 फ्री..टु..एयर चैनल चुनने की छूट दी है।
टीडीसैट ने व्यापक तौर पर ट्राई के शुल्क आदेश और नियमन पर सहमति दे दी है। साथ ही इसने स्थानीय केबल आपरेटर और मल्टी सिस्टम आपरेटरों :एमएसओ: के बीच आय बंटवारा व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है।
पर न्यायाधिकरण ने ट्राई द्वारा एमएसओ पर लगाई गई उन पाबंदियों को दरकिनार कर दिया जिनके चलते मल्टी सिस्टम आपरेटर स्थापन शुल्क नहीं लगा सकते थे। यह शुल्क किसी टीवी चैनल को बुके में किसी विशेष स्थान पर रखने के संबंध में प्रस्तावित है। टीडीसैट के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्राई के इस निर्णय को कानून की दृष्टि से बुरा ठहराया। पीठ ने व्यवस्था दी की यह स्थान नियोजन शुल्क चैनल और एमएसओ की सहमति से तय होगा।
टीडीसैट ने एमएसओ फर्मों पर चैनलों की अधिकतम संख्या और संवहन शुल्क संबंधी पाबंदियां लगाने के ट्राई की व्यवस्था को भी खारिज कर दिया है और कहा है कि इसे बाजार पर छोड़ा जाना चहिए।