वाम दलों के विरोध की वजह से अरसे से अटके बीमा विधेयक को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
जिसके तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसके दायरे में केवल निजी बीमा कंपनियां ही आएंगी। अब इस विधेयक को दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर बीमा अधिनियम 1938, साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972 और बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए बीमा (संशोधन) विधेयक 2008 को राज्यसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एलआईसी की चुकता पूंजी बढ़ेगी: सरकारी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम की चुकता पूंजी मौजूदा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने और इसे निजी बीमा कंपनियों के बराबर लाने संबधी एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
यूरोपीय संघ के साथ विमानन समझौता: सरकार ने यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के साथ 26 द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों को कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है।
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