उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा पर कुछ आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोपों के बाद शुक्रवार को जांच ब्यूरो से कहा कि कोयला खदान आवंटन कांड से संबंधित किसी भी मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाए। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ी के पीठ ने सीबीआई अधिकारियों से कहा, 'हडबड़ी में कोई कार्रवाई नहीं करें। आप सुनवाई की अगली तारीख पर मामला लिए जाने तक इंतजार करें और किसी भी मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लें।' न्यायालय ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी के माध्यम से सीबीआई निदेशक के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार का जवाब भी मांगा है। न्यायाधीशों ने सुनवाई 17 अक्तूबर के लिए स्थगित करते हुए कहा, 'हम दोनों मसलों पर (कोयला मामलों से सिन्हों को हटाने और मोईन का आयकर मामला) केंद्र सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं।'
