रैनबैक्सी को एक और झटका | सुष्मी दे / नई दिल्ली August 21, 2014 | | | | |
दवा विनिर्माता रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को अमेरिकी नियामक से एक और झटका लगा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्राधिकरण ने कंपनी पर करीब 242 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी के पंजाब स्थित टोआंसा के एक्टिव फामास्युटिकल इंग्रेडिऐंट (एपीआई) में नियमों का कुछ उल्लंघन का ममाला सामने आने के बाद लगाया गया है। इस संयंत्र से फिलहाल अमेरिकी बाजार में उत्पादों की आपूर्ति पर रोक लगी हुई है। इस बारे में जानकारी के लिए रैनबैक्सी को ईमेल भेजा गया लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।
रैनबैक्सी पर दूसरी बार बड़ा जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले मई 2013 में कंपनी को अमेरिकी न्याय विभाग को 50 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ा था। यह जुर्माना जल्द मंजूरी हासिल करने के लिए आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के लिए लगाया गया था। इनमें 15 करोड़ डॉलर आपराधिक और फर्जीवाड़े के मामलों के लिए और 35 करोड़ डॉलर सिविल दावों के तहत चुकाना पड़ा था।
सूत्रों के मुताबिक, नया जुर्माना भी न्याय विभाग की ओर से ही लगाया गया है, जो टोआंसा संयंत्र से संबद्घ नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। इस साल की शुरुआत में कंपनी के इस संयंत्र को अमेरिका के न्यू जर्सी जिले के अटॉर्नी की ओर से प्रशासकीय समन भी जारी किया गया था। सूत्रों का कहना है कि यह विनिर्माण नियमों के उल्लंघन और फर्जीवाड़े की जांच से जुड़ा था। कंपनी से कहा गया था कि वह तोआंसा संयंत्र से जुड़े कुछ निश्चित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था।
जनवरी में अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) ने इस संयंत्र से अमेरिकी बाजार में एपीआई की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी। एफडीए की ओर से संयंत्र की जांच के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं में खामियों के कारण यह पाबंदी लगाई गई थी। रैनबैक्सी प्रबंधन ने उस समय कहा था कि उसने दोषी का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच तीसरे पक्ष से कराने की पहल की है। मौजूदा समय में रैनबैक्सी के भारत में सभी चारों संयंत्रों-पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश), देवास (मध्य प्रदेश), मोहाली और टोआंसा (पंजाब) से अमेरिकी बाजार में उत्पादों की आपूर्ति पर पाबंदी लगी हुई है।
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