कंपनियां, एलएलपी अपने नाम में 'नैशनल' शब्द का इस्तेमाल न करें | भाषा / नई दिल्ली February 19, 2014 | | | | |
सरकार ने कहा है कि कंपनियों और सीमित दायित्व वाली साझीदारी फर्मों (एलएलपी) को अपने नाम में 'नैशनल' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
कंपनी मामलों के मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब निजी कंपनियों या एलएलपी की स्थापना करते उनके नाम में 'नैशनल' शब्द का इस्तेमाल करने के मामले बढ़े हैं।
मंत्रालय ने कहा कि इसी तरह, संबद्ध क्षेत्रीय नियामकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही 'बैंक', 'स्टॉक एक्सचेंज' और 'एक्सचेंज' शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सभी कंपनी पंजीयकों को कंपनियों का पंजीकरण करते समय इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
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