बोली नहीं लगा पाएंगी लाइसेंस गंवा चुकी कंपनियां | भाषा / नई दिल्ली October 06, 2013 | | | | |
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में जिन दूरसंचार कंपनियों का 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द किया है संभवत: वह अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग नहीं ले पाएंगी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अंतर मंत्रालई समिति दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार विभाग की समिति की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें इन कंपनियों की नीलामी में भागीदारी के लिए पात्रता नियम को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है।
दूरसंचार विभाग की समिति ने कहा है कि रद्द लाइसेंसों के बारे में पात्रता नियम में संंशोधन की जरूरत होगी क्योंकि अगले दौर की नीलामी में इस तरह का कोई लाइसेंसधारक नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है कि कोई भी पात्र इकाई नए खिलाड़ी या मौजूदा लाइसेंसधारक के रूप में नीलामी में भाग ले सकती है। हालांकि दूरसंचार आयोग का यह विचार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तीसरे दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दी गई सिफारिशों से अलग है।
इसमें सुझाव दिया गया है कि हाल में आयोजित नीलामी (नवंबर, 2012 तथा मार्च, 2013) के लिए तय शर्तों को आगामी नीलामी के लिए भी कायम रखा जाए। दूरसंचार विभाग की समिति ने हालांकि कहा है रद्द लाइसेंसों के मामले में पात्रता नियमों में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि अगले दौर की नीलामी में कोई रद्द लाइसेंसी नहीं होगा। इसे उचित तरीके से एनआईए में शामिल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार विभाग की समिति की सिफारिश को उचित ठहराया है। उसने कहा है, 'समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है।Ó
ट्राई की सभी सिफारिशों पर दूरसंचार आयोग 29 अक्टूबर को फैसला लेगा और फिर इस पर अंतिम निर्णय के लिए इसे वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह को भेजा जाएगा।
पिछले साल फरवरी माह में सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 122 दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द कर दिया था। जिसमें यूनिनॉर के 22, लूप टेलीकॉम के 21, सिस्तेमा श्याम के 21, एतिसलात डीबी के 15, एस टेल के 6, वीडियोकॉन के 21, टाटा के 3 एवं आइडिया सेल्युलर के 9 लाइसेंस शामिल थे। लूप टेलीकॉम, एतिसलात डीबी, एस टेल और टाटा टेलीसर्विसेज ने अभी तक नीलामी में भाग नहीं लिया है।
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