छोटे शेयरधारकों को चाहिए अधिक चॉकलेट | कैडबरी के अल्पांश शेयरधारकों ने ई ऐंड वाई द्वारा तय प्रति शेयर 1,743 रुपये कीमत से मांगे अधिक | | मेहुल शाह / मुंबई June 23, 2010 | | | | |
शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) ऑफर को लेकर चॉकलेट निर्माता कंपनी कैडबरी और अल्पांश शेयरधारकों के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है।
शेयरधारकों ने अर्न्स्ट ऐंड यंग (ई ऐंड वाई) द्वारा निकाली 1,743 रुपये प्रति शेयर कीमत पर भी विशेष प्रीमियम मांगने का फैसला किया है। इस मामले में 25 जून को सुनवाई होगी। बंबई हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ई ऐंड वाई ने 10 जून को कैडबरी इंडिया के शेयरों की कीमत प्रति शेयर 1,743 रुपये तय की थी।
यह कीमत कंपनी के मूल्यांकनकर्ताओं बंसी एस मेहता और एसएसपीए द्वारा निकाली गई 1,340 रुपये प्रति शेयर से 30 फीसदी अधिक थी। शेयरधारक सोचते हैं कि यह बायबैक जरूरी है तो कंपनी को इस कीमत पर प्रीमियम भी देना चाहिए।
अल्पसंख्यक शेयरधारकों में से एक ने कहा कि ई ऐंड वाई ने इस पर कोई विशेष प्रीमियम नहीं जोड़ा है। अगर शेयरों का अधिग्रहण जरूरी है तो उन्हें विशेष प्रीमियम भी मिलना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होनी है।
मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति बंबई हाईकोर्ट में जमा कर दी गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड को भी इस रिपोर्ट की एक प्रति मिली है। इसमें ई ऐंड वाई ने उल्लेख किया है कि 1,743 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर शेयरधारकों को विशेष प्रीमियम भी मिलना चाहिए।
मजेदार बात यह है कि अल्पांश शेयरधारकों की तरफ से जे. सी. देसाई ऐंड कंपनी द्वारा कोर्ट में जमा की गई मूल्यांकन रिपोर्ट 1,979 रुपये प्रति शेयर कीमत पर 20 फीसदी प्रीमियम की मांग की गई है। जे. सी. देसाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर शेयर छोड़ना जरूरी है तो कंपनी को उन्हें उचित मूल्य का भुगतान करना ही चाहिए।
इस मामले में हमारी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य ही उचित है। जे. सी. देसाई ऐंड कंपनी ने कैडबरी इंडिया के लिए 2,375 रुपये प्रति शेयर मूल्य की सिफारिश की है। संपर्क करने पर कैडबरी इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि बंबई हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ई ऐंड वाई द्वारा निकाली गई 1,743 रुपये प्रति शेयर कीमत को शेयरधारकों ने भी स्वीकार कर लिया था।
अब कंपनी शेयरधारकों को इसी कीमत का भुगतान करेगी। यूके स्थित कैडबरी पीएलसी की भारतीय इकाई में 97.58 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी अब अल्पसंख्यक शेयरधारकों से पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। हालांकि, अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने कंपनी के प्रस्ताव से नाखुशी जाहिर करते हुए बंबई हाईकोर्ट की शरण ले रखी है।
...अल्पांश शेयरधारक और कैडबरी आमने-सामने
बायबैक ऑफर पर चल रहे विवाद में आया एक नया मोड़
बंबई हाईकोर्ट में 25 जून को होगी अगली सुनवाई
न्यायालय द्वारा नियुक्त अर्न्स्ट ऐंड यंग ने शेयरों का मूल्यांकन 1,743 रुपये प्रति शेयर तय किया था
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