पंजाब में मकान बनाने संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। सरकार ने ऐसा शहरी विकास में आई गति को देखते हुए समाज की जरूरत को समझते हुए ऐसा करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के उद्योग, वाणिज्य एवं स्थानीय प्रशासन मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव की वजह से मकान बनाने संबंधी कानूनों में बदलाव जरूरत बन गई थी। उन्होंने कहा कि ये संशोधन ग्रुप हाउसिंग को बढ़ावा देने के मकसद से भी किया गया है। संशोधन के जरिए ग्रुप हाउसिंग के लिए जरूरी निचली सीमा को घटाकर 2,500 गज किया गया है। पहले ग्रुप हाउसिंग की अनुमति तब ही मिलती थी जब इसके लिए कम से कम 3,500 वर्ग गज जमीन उपलब्ध हो। किफायती मकान की आपूर्ति बढ़ाने के मकसद से सरकार ने प्रति एकड़ में बनाए जाने वाले आवासों की सीमा भी हटा दी है। अभी तक एक एकड़ में 60 से ज्यादा आवास बनाने की अनुमति नहीं थी। रिहायशी और वाणिज्यिक मकानों के लिए भी नियमों में संशोधन किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब 50 फुट की ऊंचाई वाला रिहायशी मकान भी बनाया जा सकता है। पहले 38 फुट 6 ईंच रिहायशी मकानों की ऊंचाई की उच्चतम सीमा थी।
