विकलांग बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में आरक्षण | बीएस संवाददाता / नई दिल्ली December 25, 2009 | | | | |
विकलांग बच्चे जल्द ही निजी विद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण के हकदार हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज इस संबंध में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कानून में संशोधन का उद्देश्य वित्तपोषित अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कानून के तहत गठित स्कूल प्रबंधन समिति के मैनडेट को बदलना भी है। मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है।
साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित करने का भी प्रावधान है।
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