केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले लगाई गई स्टील प्रोडक्ट्स और आयरन ओर के निर्यात पर ड्यूटी को हटाने का फैसला लिया है। जो शनिवार 26 नवंबर से प्रभावी होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार देर रात को वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर के दी है। जिसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट पिग आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन ओर छर्रों के निर्यात पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जहां एक तरफ, 58% से अधिक लौह वाले आयरन ओर लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30% कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ, लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स, जिनमें लौह की मात्रा 58 % से कम होती है, उसके निर्यात शुल्क को हटा दिया गया है। इसके अलावा, स्टील इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/PCI, कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। साथ ही, कोक और सेमी-कोक जैसी चीज़ें जिनपर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था, अब उसपर 5% का शुल्क लगा दिया गया है। इसकी जानकारी सरकार द्वारा जारी किए गई अधिसूचना में दी गई है।
