जरूरत पड़ने पर ज्यादातर लोग पर्सनल लोन (personal loan) लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग एफडी (fixed deposits) पर भी लोन लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि पीपीएफ (PPF) में निवेश करते हैं तो इस अकाउंट में जमा अपने पैसे पर भी लोन ले सकते हैं। वैसे भी PPF आम निवेशकों के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प है। इसकी वजह इस स्कीम का जोखिम रहित होना है। साथ ही ट्रिपल टैक्स बेनिफिट यानी जमा, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स में छूट इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। आइए अब जानते हैं कि PPF पर लोन लेने को लेकर क्या नियम हैं: पीपीएफ से लोन कब?आपने जिस वित्त वर्ष में PPF खाता खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप PPF से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपने जनवरी 2020 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक लोन ले सकते हैं। कितना लोन ले सकते हैं?जिस वित्त वर्ष में आप लोन के लिए आवेदन दे रहे हैं, उस वित्त वर्ष से ठीक पहले के दूसरे वित्त वर्ष की समाप्ति पर जो बैलेंस (प्रिंसिपल अमाउंट/मूलधन + ब्याज) होगा, उसका अधिकतम 25 फीसदी आप लोन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मार्च 2023 में लोन लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 को आपके खाते में जो बैलेंस होगा, उसकी अधिकतम 25 फीसदी राशि आप लोन ले सकते हैं। एक वित्त वर्ष में एक बार ही लोन लिया जा सकता है। नया लोन भी तभी लिया जा सकता है जब पुराने लोन का भुगतान कर दिया गया हो। लोन का रिपेमेंट कैसे?जिस महीने आपने लोन लिया है उसके अगले महीने की शुरुआत से 36 महीने के अंदर आपको लोन की राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) या तो एकमुश्त या किस्तों में चुकानी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के बाद अधिकतम दो मासिक किस्तों में आप ब्याज चुका सकते हैं। नियमों के अनुसार लोन की राशि पर एक फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है। मतलब जो ब्याज PPF स्कीम के तहत आपको मिल रहा है उससे एक फीसदी ज्यादा ब्याज आप चुकाएंगे। क्योंकि लोन ली गई राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। फिलहाल पीपीएफ में निवेश पर 7.1 फीसदी का ब्याज है। इसलिए इस समय लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज की दर 8.1 फीसदी होगी। समय से लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर क्या होता है?अगर आपने तय समय सीमा के अंदर लोन राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) का भुगतान कर दिया लेकिन उस पर ब्याज का भुगतान तय समय सीमा में नहीं किया तो ब्याज की राशि आपके PPF खाते से काट ली जाएगी। वहीं, अगर आप 36 महीने के अंदर लोन राशि (पूरी या आंशिक तौर पर) नहीं चुकाते हैं तो बकाये लोन की राशि पर 6 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। मतलब जो ब्याज PPF स्कीम के तहत आपको मिल रहा है उससे 6 फीसदी ज्यादा ब्याज (यानी मौजूदा 7.1 फीसदी + 6 फीसदी = 13.1 फीसदी) आप चुकाएंगे। क्योंकि लोन ली गई राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। इस स्थिति में भी ब्याज की राशि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में आपके PPF खाते से काट ली जाएगी।
