शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने के वाले के लिए जरूरी खबर है। डीमैट अकाउंट होल्डर को 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2 Factor Authentication) करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 30 सितंबर के बाद आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे।जून में जारी हुआ था सर्कुलरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सर्कुलर जारी किया था। अब डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के तौर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, चेहरे और आवाज की पहचान को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें नॉलेज फैक्टर को भी शामिल किया गया है। नॉलेज फैक्टर में पासवर्ड, पिन या कोई पजेशन फैक्टर को शामिल किया जाता है। इसकी जानकारी सिर्फ यूजर को होती है। 30 सितंबर है अंतिम तिथिNSE ने 30 सितंबर के बाद लॉग-इन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के 2018 के सर्कुलर का हवाला दिया है।शेयर बाजार में लोग कर रहें निवेश कोरोना महामारी के बाद के देश में शेयर बाजार में निवेश लगातार बढ़ रहा है।खासकर युवा इसमें काफी रुचि ले रहे है। देश में डीमैट अकाउंट की संख्या 7 करोड़ के पार चली गई है। इसको देखते हुए NSE ने यह नियम लाया है।
