दिल्ली में इस साल भी दीवाली बिना पटाखों के मनने वाली है क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में इस साल पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलिवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।उच्चतम न्यायालय ने 5 साल पहले दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद पटाखों के भंडारण, उपयोग, उत्पादन पर भी रोक लगा दी गई। वर्ष 2019 में हरित पटाखों को छूट दी गई थी। लेकिन इसके बाद से सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, उपयोग, बिक्री पर हर साल रोक लगा दी जाती है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। राय ने कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली में सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी शीतकालीन कार्य योजना (विंटर एक्शन प्लान) बनाने पर भी काम कर रही है। इसके लिए सरकार 15 बिंदुओं पर ध्यान दे रही है। सरकार द्वारा इन बिंदुओ पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत योजना तैयार करने का टास्क दिया गया है। पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत शीतकालीन कार्य योजना बनाकर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
