रेल मंत्रालय 1 मई से भरे हुए कंटेनरों की आवाजाही के लिए ढुलाई शुल्कों पर 5 फीसदी की छूट को समाप्त कर देगा। इसके अलावा खाली कंटेनरों की आवाजाही पर पेश की जाने वाली छूट दर में कटौती करेगा। मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि खाली कंटेनरों और खाली सपाट वैगनों के लिए प्रति 20 फुट समकक्ष इकाई (टीईयू) 15 फीसदी की घटी हुई दरें 31 जुलाई तक लागू रहेंगी। इससे पहले यह 25 फीसदी था। ढुलाई शुल्क बंदरगाहों से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक कंटेनरों को ढ़ोने की कीमत होता है। कंटेनरों के दो मानक आकार टीईयू और 40 फुट समकक्ष इकाई (एफईयू) होता है। भरे हुए कंटेनरों की ढुलाई पर छूट कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अगस्त 2020 में दी गई थी।
