भोरगढ़ के उद्यमियों को बकाया भुगतान के लिए मिली मोहलत | रामवीर सिंह गुर्जर / नई दिल्ली January 06, 2022 | | | | |
दिल्ली सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत बसाये जा रहे भोरगढ़ के ऐसे उद्यमियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने आवंटित भूखंड का अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया है। सरकार ने इन उद्यमियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक और मोहलत देने का निर्णय लिया है। इस मोहलत तक बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले उद्यमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुनर्वास योजना की जिम्मेदारी दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के पास है। इस योजना के तहत करीब 22,000 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
डीएसआईआईडीसी के एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दो दशक पहले रिहायशी इलाकों में उद्योग बंद कर इन्हें बसाने की पुनर्वास योजना बनी थी। इस योजना के तहत नरेला, बवाना, भोरगढ़, झिलमिल और बादली औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे। भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में करीब 4,000 उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित हुए हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को भूखंड का भुगतान करने के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं। इन मौकों के बावजूद करीब 800 उद्यमियों ने अभी तक आवंटित भूखंड की राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है। चूंकि बीते दो साल से कोरोना काल चल रहा है। जिसका उद्यमियों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा। इसलिए बीते दो साल में उद्यमियों से बकाया राशि नहीं मांगी गई।
अब कारोबार की स्थिति सुधरी है। इसलिए अब बकाया राशि न देने वाले उद्यमियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। उद्यमियों को फरवरी तक बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान करना होगा। फरवरी तक भुगतान न करने वाले उद्यमियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत आवंटित भूखंड का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार पुनर्वास योजना आवंटियों के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की भी घोषणा कर चुकी है। जिसके तहत विभिन्न उपयोगिता शुल्क मसलन ग्राउंड/लीज रेंट, रखरखाव, लाइसेंस आदि शुल्क के बकाये में शामिल ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा माफ किया जाएगा।
|