टेक्सटाइल : पीएलआई योजना के निर्देश जारी | श्रेया नंदी / नई दिल्ली December 29, 2021 | | | | |
केंद्र सरकार ने मंगलवार को टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन केंद्रित रियायतों (पीएलआई) योजना के लिए परिचालन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत कंपनियां सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर 1-31 जनवरी 2022 से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।
हालांकि पात्र आवेदनों की कम संख्या के मामले में, नए आवेदन फिर से मंगाए जा सकेंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने आवेदन में कंपनियों को अपनी सालाना निवेश योजना, संभावित बिक्री, कारोबार, संभावित रोजगार सृजन और योजना की अवधि के दौरान निर्यात के बारे में टेक्सटाइल मंत्रालय को जानकारी देनी होगी।
मानव निर्मित फैब्रिक (एमएमएफ), गारमेंट-जर्सी, ओवरकोट, ट्राउजर, पॉलिस्टर सूटिंग, शर्टिंग्स के निर्माण और तकनीकी निर्माण (जिसमें नए जमाने के टेक्सटाइल शामिल हैं) के लिए पांच वर्षों तक 10,683 करोड़ रुपये की रियायत दी जाएगी और इसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट, एयरबैग, बुलेटप्रूफ वेस्ट आदि के निर्माण भी शामिल होंगे, जिनका निर्माण विमानन, रक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा।
पीएलआई योजना को सितंबर में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई थी और इसमें एमएमएफ तथा तकनीकी टेक्सटाइल सेगमेंट की वैल्यू चेन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे भारत वैश्विक टेक्सटाइल व्यापार में ऐसे समय में फिर से अपना दबदबा कायम कर सके, जब भारत का योगदान वैश्विक निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में घटा है। योजना 24 सितंबर, 2021 से 31 मार्च 2030 तक लागू है। योजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि इससे जुड़ी रियायतें सिर्फ पांच साल की अवधि के लिए चुकाई जाएंगी।
|