महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स 22 अक्टूबर से दोबारा गुलजार होने वाले हैं। राज्य में सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स खोलने का निर्णय तो सरकार पहले ही ले चुकी थी, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश (एसओपी) मंगलवार को जारी किए गए जिनके मुताबिक सिनेमा हॉल के अंदर शारीरिक दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाहाल और थिएटरों को 50 फीसदी की क्षमता से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। देश में बीते कोरोना काल से सिनेमाहाल और थिएटरों को बंद रखा गया, जिसके बाद कोरोना मामले बढ़ जाने के बाद कई बार 50 फीसदी की क्षमता के साथ इसे खोला भी गया, लेकिन सरकार ने सतर्कता बरतते हुए दोबारा से सब बंद कर दिए थे। महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमाहॉल में वही लोग फिल्म देखने जा सकते हैं जिनको कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। सिनेमाहॉल के प्रवेश द्वार पर ही टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिन लोगों को टीका नहीं लगा यदि वे सिनेमाहॉल जाते हैं तो उन्हे आरोग्य सेतु ऐप पर अपने सुरक्षित (सेफ स्टेटस) होने वाली जानकारी दिखानी होगी। इसके अलावा सिनेमाहॉल में प्रवेश के पहले दर्शकों के तापमान की जांच की जाएगी। इसका मकसद है कि सिर्फ वही लोग सिनेमाहॉल में प्रवेश करें जिनके अंदर कोरोना के लक्षण न हों। सिनेमाहॉल के अंदर सभी को एक सीट छोड़कर बैठना होगा । एसओपी में जारी नियमों के मुताबिक दर्शक ऑनलाइन भुगतान ही कर सकते हैं। ये आदेश सभी सिनेमाघरों को दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज करना होगा। काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना टीके की की दोनों खुराक लेनी जरूरी की गई हैं। थियेटरों में काम करने वाले कलाकारों और कर्मचारियों को नियमित जांच करानी होगी।
