सर्वोच्च न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए तथा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है। एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए प्रवेश परीक्षा को छोडऩे की अपील की। पीठ ने कहा, 'हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं। परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र से इस अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है।' पीठ ने कहा, 'सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। हमें यकीन है कि वे इस आपातकालीन स्थिति से पार पाने में भी सक्षम होंगे।' रिम्स में लड़कियों को दाखिला सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (रिम्स) में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे पर दो हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने का बुधवार को निर्देश देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अब और देरी नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई के पीठ ने कहा कि रक्षा बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में एक पाठ्यक्रम शुरू किया है तो रिम्स में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए और इसे अब टाला नहीं जा सकता। पीठ ने अपने आदेश, 'हमें बताया गया कि आवेदन देने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है और परीक्षा 18 दिसंबर को है। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) ने सूचित किया है कि रिम्स के संबंध में महिलाओं को दाखिला देने के लिए एक अलग समिति बनाई गई है जैसे कि एनडीए के मामले में मुद्दों को हल करने के लिए किया गया।' इसमें कहा गया है, 'एएसजी द्वारा बताई गई व्यवस्था के अनुसार मई 2022 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि परीक्षा का क्या होगा क्योंकि हमने एनडीए में प्रतिस्पर्धा के लिए महिला उम्मीदवारों को अनुमति दी है। हम एएसजी से इस पर दो हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।'
