शिवा इंडस्ट्रीज के शेयरधारक और भारतीय ऋणदाता एनसीएलटी के चेन्नई पीठ द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। चेन्नई पीठ के आदेश में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को वापस लिए जाने के अनुरोध को ठुकरा दिया गया, जबकि ऋणदाताओं की व्यावसायिक समझ को दरकिनार कर दिया और उसके बजाय अपने 'ज्यूडिशियल विज्डम' यानी न्यायिक प्रक्रिया पर जोर दिया।
एनसीएलटी ने कहा कि कंपनी में एक शेयरधारक आरकेसी वल्लाल द्वारा किया गया आवेदन आईबीसी की धारा 12ए के अनुरूप नहीं है और इसे परिसमपन के लिए कंपनी को भेजा गया है। सीओसी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में भारतीय ऋणदाता अपने बकाया की सिर्फ 6 प्रतिशत वसूली कर पा रहे हैं। ऋणदाताओं ने एनसीएलएटी जाने की योजना बनाई है, क्योंकि एनसीएलटी ने प्रवर्तकों द्वारा एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करने और प्रस्ताव को एनसीएलटी के हिसाब से स्वीकार नहीं करने के लिए बैंकों की आलोचना की है। साथ ही वल्लाल द्वारा पिछले एनसीएलएटी निर्णयों पर निर्भर रहने की संभावना है, जिनमें उनके जैसी समान याचिकाओं को ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार किया गया था और एनसीएलटी आदेश पर रोक लगाई गई थी।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित मस्डार और आईएआरसी की मौजूदा समय में शिवा इंडस्ट्रीज के 4,864 करोड़ रुपये के ऋण में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और पीएसयू बैंकों का 3,442 करोड़ रुपये निवेश है।प्रस्ताव पर वोटिंग संबद्घ बैंकों के बोर्ड द्वारा एकमुश्त निपटान के तौर पर 328 करोड़ रुपये स्वीकार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद पूरी हो गई थी। रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड की पेशकश को बैंकों के पक्ष में नहीं पाए जाने के बाद शिवा इंडस्ट्रीज को 5 जुलाई, 2019 में दिवालिया अदालत में स्वीकार किया गया था।
लेकिन वल्लाल आरसीके ने जब पिछले साल 31 अगस्त को एनसीएलटी-चेन्नई में आवेदन कर सीओसी को प्रवर्तक द्वारा की गई एकमुश्त निपटान पेशकश पर विचार करने को कहा था। पिछले साल अक्टूबर में, एनसीएलटी ने रिजॉल्यूशन पेशेवर को ओटीएस पर विचार करने के लिए सीओसी की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। इस साल अप्रैल में, सीओसी ने ओटीएस को मंजूरी दी थी और दिवालिया प्रक्रिया वापस लिए जाने के लिए आईबीसी के तहत आवेदन के लिए आईडीबीआई बैंक द्वारा रिजॉल्यूशन पेशेवर अधिकृत किया गया था।
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