आरबीआई ने टाला ऑटो डेबिट का नया नियम | सुब्रत पांडा / मुंबई March 31, 2021 | | | | |
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज ऑनलाइन लेनदेन के किस्तों में भुगतान के ई-मंजूरी से संबंधित नए नियमों के अनुपालन की खातिर सभी भागीदारों के लिए अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी। नियामक ने समय पर इस प्रणाली को लागू नहीं करने के लिए बैंकों को कड़ी फटकार लगाई।
आरबीआई ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा, 'कुछ भागीदारों के क्रियान्वयन में देरी से बड़े पैमाने पर ग्राहकों को असुविधा और डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई है। अगर बढ़ाई गई समयसीमा तक नियमों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो कड़ी निगरानी कार्रवाई होगी।' हालांकि आरबीआई शुरुआत में समयसीमा नहीं बढ़ाने पर अड़ा था क्योंकि इस तंत्र से जुड़े बैंकों एवं अन्य भागीदारों के पास नए नियमों के पालन के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन भागीदारों के पूरी तरह तैयार नहीं होने के कारण ग्राहकों को बड़ी असुविधा होती, इसलिए नियामक ने अपना रुख नरम किया।
आरबीआई ने कहा, 'आरबीआई ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने की खातिर भागीदारों के लिए नई व्यवस्था को अपनाने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है।'
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