बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैयक्तिक फंड हाउस की विदेशी निवेश सीमा मौजूदा 30 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 60 करोड़ डॉलर कर दी है। हालांकि उद्योग के हिसाब से विदेशी निवेश की कुल सीमा 7 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित रखी गई है। इसके अलावा नियामक ने विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में वैयक्तिक फंड हाउस की निवेश सीमा मौजूदा 5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 20 करोड़ डॉलर कर दी है। इस संबंध में उद्योग की सीमा 1 अरब डॉलर बरकरार रखी गई है। पिछले कुछ महीनों से कई फंड हाउस ने सेबी से संपर्क कर मौजूदा सीमा पर दोबारा नजर डालने की मांग की थी। विशेषज्ञों ने कहा कि पहले बाजार नियामक मामले दर मामले के आधार पर निवेश सीमा बढ़ाने के हक में था। फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ज्यादा निवेश देसी मैनेजरोंं को विभिन्न वैश्श्विक पेशकश उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो निवेशकों को विभिन्न वैश्विक बाजारों में निवेश का मौका देगा। म्युचुअल फंड नई योजनाएं उतार रहे हैं जो विदेशी प्रतिभूतियों या ईटीएफ में निवेश करेगा, लेकिन योजना के दस्तावेज में उन्हें खुलासा करना होगा कि वह कितने निवेश की योजना बना रहे हैं।
