दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की टाटा की याचिका | बीएस संवाददाता / मुंबई April 13, 2009 | | | | |
दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा पावर की उस याचिका को आज खारिज कर दिया, जिसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर को सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिए आबंटित कैप्टिव खान से कोयले को अन्य परियोजनाओं में इस्तेमाल की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस सिध्दार्थ मृदुल की पीठ ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि टाटा पावर के पास इस प्रकार की अर्जी देने का न तो कोई वैधानिक अधिकार है और न ही उसका आवेदन स्वीकार योग्य है।
पीठ ने कहा कि रिट याचिका में देरी हो चुकी है और हम इसमें आगे सुनवाई को लेकर कोई औचित्य नहीं देखते। इसीलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सासन परियोजना के लिए बोली लगाने वालों में टाटा पावर भी शामिल थी।
कंपनी ने सरकार के फैसले को एकतरफा और अवैध बताते हुए जनवरी के पहले सप्ताह में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी का आग्रह था कि सरकार से रिलायंस पावर को जारी आशय पत्र सहित सभी दस्तावेज पेश करने को कहा जाए।
दूसरी ओर रिलायंस पावर ने टाटा पावर की याचिका के विरोध में कहा था कि 24 000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण भी शामिल है और किसी तरह का हस्तक्षेप या स्थगन परियोजना को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
|