वित्त सचिव एबी पांडेय ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-रसीद का प्रावधान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2021 से होगा और बिजनेस टु बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के मामले में अगले वित्त वर्ष से यह सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। पांडेय ने कहा कि जल्द ही यह व्यवस्था मौजूदा ई-वे बिल की जगह ले लेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा व्यवस्था भी इससे खत्म हो सकती है। इस समय इसकी जरूरत उन कंपनियों के लिए होती है, जिनका कारोबार पिछले 3 साल में किसी भी साल 500 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा हो। ऐसी कंपनियों के लिए इस माह की शुरुआत से ई-रसीद अनिवार्य कर दी गई है।
