8 जून के बाद शॉपिंग मॉल कैसे करेंगे काम | बीएस संवाददाता / June 01, 2020 | | | | |
शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एक-दूसरे से दूरी बरतने और साफ-सफाई के नियमों का पालन करना जरूरी होगा
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही शॉपिंग मॉल को 8 जून से खोलने की इजाजत दे दी है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से अधिक वक्त तक मॉल बंद रहा है। अब शॉपिंग मॉल में मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए यहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल ने ये एसओपी केंद्र सरकार को सौंपा है:
1. एक बार में एक एलीवेटर में केवल तीन लोगों के जाने की अनुमति होगी।
2. एस्केलेटर पर दो लोग कम से कम 3 सीढ़ी की दूरी बनाए रखेंगे। अगले व्यक्ति को तीन स्टेप आगे बढऩे के बाद ही एस्केलेटर पर चढऩा होगा।
3. रिटेल स्टोर में स्टोर के आकार के आधार पर ग्राहकों का सीमित प्रवेश होगा। सबसे बेहतर यह होगा कि प्रत्येक 50 वर्ग फुट के हिसाब से एक ग्राहक को प्रवेश की अनुमति मिले।
4. मॉल के एयर कंडीशन को न्यूनतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। आद्र्रता 40 से 70 फीसदी के बीच होनी चाहिए। ताजी हवा को अंदर लाने की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और अंदर की हवा के दोबारा परिसंचरण को घटाया जाना चाहिए
5. स्टोरों को मेकअप, जूते, इत्र जैसे उत्पादों का ट्रायल बंद करना चाहिए। ट्रायल रूम का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित किया जाएगा।
6. ग्राहकों के बैठने के बीच डेढ़ मीटर का अंतर सुनिश्चित होना चाहिए।
7. फूड एवं बेवरिज सेगमेंट में बैठने की जगह 50 फीसदी कम करनी होगी और जिसमें न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर होगी।
8. शॉपिंग सेंटर और मॉल को सर्जिकल और निट्रिल मास्क के साथ-साथ कीटाणुनाशक, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, टॉयलेट पेपर, ग्लास और फेस शील्ड की न्यूनतम 30 दिन की आपूर्ति रखनी चाहिए।
9. परिवार के करीबी सदस्यों के बीच लगभग 18 इंच की दूरी बनी रहनी चाहिए वहीं सहकर्मियों के बीच यह दूरी 3 से 5 फुट के बीच होनी चाहिए और आम जनता के बीच 5 फुट से अधिक की दूरी होनी चाहिए।
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