एयरलाइंस, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच बढ़ाएगा डीजीसीए | अनीश फडणीस / मुंबई June 01, 2020 | | | | |
हवाई अड्डों व विमानन कंपयिनों के लिए स्वास्थ्य एवं रखरखाव को लेकर दिए गए निर्देशों को लागू करने में खामियां पाए जाने के बाद अब नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीसीजीए) सुरक्षा जांच बढ़ाने जा रहा है।
इस सप्ताह की शुरुआत में कोविड-19 के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए 11 हवाईअड्डों पर स्थलीय निरीक्षण किया गया था। इस जांच के साथ ही सोमवार से घरेलू उड़ान सेवाएं बहाल की गईं। एयरलाइंस से जुड़े सभी 72 विमानों, गैर अनुसूचित ऑपरेटरों और फ्लाइंग क्लबों की जांच की गई थी।
चेन्नई में डीजीसीए की टीम ने पाया कि मास्क और दस्ताओं को प्रक्रिया के तहत नष्ट नहीं किया गया। हवाईअड्डे व दो एयरलाइंस को निर्देश दिए गए कि वह उचित तरीके से मेडिकल कचरे को अलग रखने का इंतजाम करें।
इसके अलावा यह भी पाया गया कि सस्ती विमान कंपनियां चेन्नई में विमान के अंदर साफ सफाई का काम करने वालों को दस्ताने व फेस मास्क नहीं मुहैया करा रही हैं और उन्हें सलाह दी गई कि वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का इस्तेमाल करें।
चेन्नई हवाईअड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि इस्तेमाल के बाद मास्क रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कूड़ा पात्र टर्मिनल के भीतर और एयरसाइड पर रखे गए हैं।
डीजीसीए ने जांच में यह भी पाया है कि विमानों के रखरखाव में भी कमी है। कार्गो व राहत परिचालन चल रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में विमान मानकों के मुताबिक 25 मई तक के लिए संरक्षित रखे गए हैं।
नागरिक उड्डयन के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे हैं कि सफी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन हो। जांच के नतीजों को सभी ऑपरेटरों के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जांच बढ़ाई जाएगी।'
22 मई को नियामक ने एयरलाइंस को दिशानिर्देश जारी किए थे और उनसे कहा था कि इंजीनियरिंग और परिचालन संबंधी जरूरतों के साथ कोई समझौता नहीं होने पाए। विमानन कंपनियों को निर्देश दिए गए थे कि वे विमानों की मरम्मत संबंधी जरूरतें सुनिश्चित करें और विमानों का फ्यूमीगेशन करें।
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