बीएमएस करेगा देशव्यापी आंदोलन | अर्चिस मोहन / May 15, 2020 | | | | |
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के खिलाफ 'देशव्यापी आंदोलन' की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस समय भाजपा की सरकारें सत्ता में हैं। बीएमएस ने कहा कि संगठन राजस्थान, ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा काम के घंटे बढ़ाने का भी विरोध करेगा। गोवा में भी भाजपा की सरकार है। बीएमएस प्रमुख विरजेश उपाध्याय ने एक बयान में कहा, 'काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं। पता चला है कि कई अन्य राज्य भी इस तरह के नियम ला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सुना और सबसे अधिक अलोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा नहीं होता।' उपाध्याय ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं बढऩे की बड़ी वजह यह है कि अधिकांश राज्यों द्वारा प्रवासी श्रम अधिनियम का घोर उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा, 'अब हद हो गई है और आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है।'
पिछले छह वर्षों में, बीएमएस ने केंद्र में भाजपा सरकार के साथ 'रचनात्मक विपक्ष' की नीति अपनाई है, जिसका अर्थ है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बहिष्कार किया है। बीएमसी का श्रम कानूनों में बदलाव के लिए विरोध प्रदर्शन साल 2015 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के समय बीएमएस द्वारा किए गए विरोध की याद दिलाता है। उस समय संघ के सहयोगी संगठनों जैसे बीएमएस, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच के कड़े विरोध का सामना करने के साथ-साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'सूट बूट की सरकार' के नारे के बाद केंद्र सरकार ने विधेयक वापस ले लिया था।
उपाध्याय ने कहा कि 'राष्ट्रव्यापी आंदोलन' उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के मजदूर विरोधी अध्यादेशों एवं दूसरे श्रम मुद्दों पर एकजुटता लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बुधवार को बीएमएस के शीर्ष नेतृत्व के एक वीडियो सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में श्रम कानूनों को पूरी तरह से हटा देने की कड़ी निंदा की गई थी। उन्होंने बताया कि बैठक में काम के घंटे बढ़ाने के राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा राज्य सरकारों के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी फैसला किया गया।
बीएमएस की बैठक में चर्चा की गई कि कई राज्यों में ठेकेदारों/ नियोक्ताओं ने अप्रैल 2020 के महीने के लिए वेतन या मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। इसमें यह मुद्दा भी उठाया गया कि करोड़ों श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है।
बीएमएस का तीन चरणों में विरोध
पहले चरण में, बीएमएस की राज्य इकाइयां 16-18 मई तक वेतन, नौकरी छूटने, अपंजीकृत श्रमिकों के लिए राहत उपाय, प्रवासी श्रमिकों को राहत नहीं देने आदि मुद्दों पर संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र भेजेगी। 20 मई को इसके कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंटिंग का ध्यान रखते हुए जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके बाद 30, 31 मई को श्रम कानूनों में बदलाव के मुद्दे पर बीएमएस क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन करेगा और उनकी वापसी की मांग करेगा।
छूट के खिलाफ याचिका दायर
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक इकाइयों को श्रमिक कल्याण कानूनों से छूट प्रदान करने और उनके काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति देने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया है कि राज्यों द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत श्रमिकों को अदालतों में मामला ले जाने के उनके अधिकारों से वंचित किया गया है।
यह याचिका पंकज कुमार यादव ने अपने वकील निर्मल कुमार अंबष्ठ के माध्यम से दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन राज्यों ने सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान औद्योगिक इकाइयों को श्रम कल्याण कानूनों से छूट प्रदान करने संबंधी फैक्टरी कानून, 1948 की धारा पांच का गलत इस्तेमाल करके इस बारे में अधिसूचना जारी की है। याचिका के अनुसार इस अधिसूचना के तहत श्रमिकों को अदालतों में जाने से वंचित किया गया है और दूसरी ओर फैक्टरियों को फैक्टरी निरीक्षकों के निरीक्षण से छूट दी गई है।
याचिका में इन तीन राज्यों द्वारा फैक्टरी कानून के तहत जारी अधिसूचनाओं को संविधान में प्रदत्त समता और जीने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताते हुए इन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में गुजरात की 17 अप्रैल की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस कानून की धारा पांच के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैक्टरियों को अपने यहां श्रमिकों के दैनिक कार्य के घंटों की अवधि आठ से बढ़ाकर 12 घंटे और सप्ताह में 48 से बढ़ाकर 72 घंटे करने की छूट प्रदान की गई है। भाषा
महाराष्ट्र में बंद बढऩे की संभावना
कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 18 मई से लॉकडाउन-4 की तैयारियां शुरू हो गई है। कुछ छूट के साथ सरकार लॉकडाउन-4 लागू करने के पक्ष में है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का इरादा जताया है, जो राज्य में कोविड-19 हॉटस्पॉट (संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र) के रूप में उभरे हैं।
गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इन स्थानों पर प्रतिबंधों को बढ़ाने की संभावना पर चर्चा की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 31 मई तक एमएमआर, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और नासिक जिले के मालेगांव शहर में लॉकडाउन बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। राज्य का दृष्टिकोण लिखित रूप में केंद्र को दिया जाएगा। राज्य के बाकी हिस्सों में, 17 मई को लॉकडाउन 3.0 समाप्त होने से पहले केंद्र द्वारा घोषित किए जाने वाले दिशानिर्देशों को लागू किया जाएगा।
लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। बीएस संवाददाता
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