उद्योग-खेती को सीमित अनुमति जिले की सीमाएं रहेगी सील | |
सुशील मिश्र / 04 19, 2020 | | | | |
कोरोनावायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग-धंधे चलाने की इजाजत दे दी है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह छूट जिले की सीमा के अंदर ही रहेगी यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लागू रहेगी। जिन इलाकों में कोरोनावायरस का संक्रमण नहीं है वहां खेती बाड़ी, कृषि से जुड़े सामानों की खरीद फरोख्त और कृषि उत्पादों की ढुलाई में ही ढील दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन मे उद्योगों, उत्पादन इकाइयों और निर्माण को शर्तों के साथ ढील दी जाएगी मगर आम लोग घरों में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि तीन मई तक बसें और ट्रेन बंद रहेंगी तथा रेड जोन वाले जिलों में अखबार घरों पर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक हालात खस्ता नहीं हों इसीलिए धीरे-धीरे शुरुआत की जा रही है. लेकिन मजदूरों का खास ख्याल रखा जाए। ग्रीन जोन वे जिले हैं, जहां वायरस अभी दाखिल भी नहीं हो पाया है। इसमें धुलिया, नंदुरबार, सोलापुर, वर्धा, परभणी, नांदेड़, चंद्रपुर और गढ़चिरोली जिले आते हैं। रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा, वासिम और गोंदिया को ऑरेंज जोन में रखा गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, रायगढ़, पालघर और सांगली को रेड जोन घोषित किया गया है, यहां लॉकडॉउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है किंतु अस्पताल, दवाखाने, पैथोलॉजी सेंटर और एंबुलेंस सेवा जारी है। उन्होंने बताया कि तुअर, कपास, चना खरीद जैसी योजना जारी रहेगी । दुग्ध व्यवसाय, पशु पालन उद्योग के कामों को भी अनुमति दी गई है। रोजगार गारंटी योजना के काम भी चलते रहेंगे।
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