सामग्री हटाने वाले अधिकारियों के नाम बताएं इंटरनेट कंपनियां
नेहा अलावधी / नई दिल्ली March 11, 2020
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार और फेसबुक, ट्िवटर तथा गूगल सहित तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए एक रिट याचिका दायर कर भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के बारे में स्पष्टïीकरण देने को कहा है।
अदालत में यह याचिका आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने गृह, वित्त और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक नोटिस जारी कर इस मुद्ïदे पर उनका रुख पूछा है। अदालत ने नाटिस जारी किया है और प्रतिक्रियादाताओं को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया। मामले पर अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।
केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित वकील अनुराग अहलुवालिया ने मंत्रालयों की ओर से नोटिस स्वीकार किया जबकि फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया और ट्ïिवटर इंडिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर संयुक्त सचिव के रैंक का एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो फेसबुक, गूगल और ट्ïिवटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर डाले जाने वाली सामग्री को हटाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। इन कंपनियों को मध्यस्थ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह से मध्यस्थ कंपनियों को इन नियमों के तहत किसी भी कंप्यूटर स्रोत में लोगों द्वारा सूचना के सृजन, प्रसार, प्राप्ति, सामग्री को रखने या उसे आयोजित करने से रोकने के लिए निर्देशों को प्राप्त करने और उस पर कार्यवाही करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत है।
गोविंदाचार्य की याचिका के पक्ष में वकील विराग गुप्ता ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि सरकार उन सोशल मीडिया कंपनियों से संवाद करती है जिनका दावा है कि वे भारत में अपने विदेशी मूल कंपनी के तहत कारोबार कर रही हैं। ऐसे में, सरकार सोशल मीडिया कंपनियों में नियुक्त उन अधिकारियों की जानकारी निश्चित तौर सार्वजनिक करे क्योंकि दंगों के समय घृणा फैलाने वाले संदेशों के प्रसार को रोकने में उनकी अहम भूमिका होती है।
याचिका में कहा गया है, 'कई मौकों पर सोशल मीडिया कंपनियों ने सामग्री को नियंत्रित किया है या उनको प्लेटफॉर्म से हटाया है जिसके खिलाफ बहुत से उपयोगकर्ताओं में असंतोष है लेकिन उचित प्राधिकारी से संपर्क करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है।'
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