मुफ्त सैंपल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट न देने का मामला न्यायालय में
इंदिवजल धस्माना / नई दिल्ली February 19, 2020
कंपनियों द्वारा मुफ्त सैंपल या उपहार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जाने से इनकार के मसले पर गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को नोटिस भेजा है। कंपनियों द्वारा दवा जैसे क्षेत्रों में मुफ्स सैंपल या उपहार दिया जाना आमतौर पर प्रचलन में है। याची ने दो सरकारों व अन्य के खिलाफ याचिका दायर कर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) (एच) और इससे संबंधित अधिसूचनाओं को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है, जिनमें तोहफों और मुफ्त नमूनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना किया गया है। इस धारा में उन वस्तुओं की सूची दी गई है, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, जैसे किराये पर कैब। बहरहाल इस धारा में तोहफों व नमूनों का खास उल्लेख नहीं किया गया है।
इसे लेकर भ्रम तब पैदा हुा जब दवा सहित विभिन्न कंपनियों के उपहार और मुफ्त नमूनों पर क्रेडिट रोक दिया गया। इसके बाद उद्योग ने इस मसले पर सरकार से स्पष्टीकरण दिए जाने की मांग की। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मार्च 2019 में एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि मुफ्त में दिए गए नमूनों को जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। याची के वकील और खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'उपहार या मुफ्त नमूनों के तहत रखी गई वस्तुओंं पर क्रेडिट देने से इनकार के मामलों का निपटान सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और बयान के मकसद व वजहों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि क्रेडिट देने से इनकार करना दोहरे कर की तरह होगा, जो जीएसटी के सिद्धांतों के विपरीत है।
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