उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश सरकार ने आवास विकास प्राधिकरण की विवादित संपत्तियों के निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे। इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया गया है।
