दूरसंचार कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय के पिछले महीने के आदेश की समीक्षा के लिए आज अलग-अलग पुनर्विचार याचिकाएं दायर की। न्यायालय ने इन कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये और स्पेक्ट्रम उपयोगिता शुल्क (एसयूसी) की 147,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।
भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) और टाटा (टीटीएसएल) ने न्यायालय से एजीआर और एसयूसी पर लगाए गए ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इन कंपनियों को इन पर आपत्ति है। हालांकि याचिका की व्याख्या के मुताबिक ये कंपनियां ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के बिना लाइसेंस फीस की बकाया राशि के भुगतान को तैयार हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के पास दो विकल्प हैं। वह याचिका को स्वीकार या खारिज कर सकता है। नियमों के मुताबिक पुनर्विचार याचिका फैसले के 30 दिन के भीतर दाखिल की जा सकती है। यह फैसला 24 अक्टूबर को आया था। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश के 90 दिन के भीतर इस राशि का भुगतान करने को कहा है। दूरसंचार कंपनियों लाइसेंस फीस बकाये के रूप में 23,188 करोड़ रुपये चुकाना चाहती हैं जो 92,641 करोड़ रुपये के एजीआर बकाये का केवल 25 फीसदी है। उच्चतम न्यायालय ने लाइसेंस फीस पर 41,650 करोड़ रुपये का ब्याज, 10,923 करोड़ रुपये जुर्माना और 16,878 करोड़ रुपये जुर्माने पर ब्याज लगाया है।
भारती एयरटेल का लाइसेंस फीस बकाया 5,528 करोड़ रुपये है जबकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक उसे एजीआर बकाये के रूप में 21,682 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इस तरह कंपनी का लाइसेंस फीस का बकाया उस राशि का आधा है जो उसे स्पेक्ट्रम फीस के भुगतान में दो साल की मोहलत से मिलेगी। वीआईएल के मामले में लाइसेंस फीस का बकाया 6,870 करोड़ रुपये है जबकि एजीआर के रूप में उसे 28,308 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इस तरह उसका लाइसेंस फीस का बकाया भी उस राशि का आधा है जो उसे स्पेक्ट्रम फीस के भुगतान में राहत से मिलेगी।
टाटा के दूरसंचार कारोबार का अधिग्रहण भारती एयरटेल ने किया है जो अभी नियामकीय मंजूरी की प्रक्रिया में है। कंपनी को लाइसेंस फीस के रूप में 2,321 करोड़ रुपये चुकाने हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक उसे एजीआर बकाये के रूप में 9,987 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। भारती एयरटेल, टीटीएसएल और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ताओं ने पुनर्विचार याचिका पर कोई टिप्पणी नहीं की।
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