पंजाब में मिलावटी घी पर पाबंदी | भाषा / चंडीगढ़ November 15, 2019 | | | | |
पंजाब सरकार ने राज्य में बिकने वाले घी में किसी प्रकार की बाहरी वसा की मिलावट पर पाबंदी लगा दी है। राज्य के खाद्य एवं औषिधि विनियामक ने कहा है कि राज्य की सीमाओं में बिकने वाले घी में केवल दूध की वसा ही होनी चाहिए। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त केएस पन्नू ने कहा, 'एफडीए ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य में ऐसे घी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर पाबंदी लगाई गई है जिसमें दूध से मिली वसा के अलावा किसी अन्य तरह का पदार्थ या वनस्पति वसा मिली है।'
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में विभिन्न ब्रांड नाम के घी या दूध वसा में वनस्पति, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल या अन्य किन्हीं पदार्थों का मिश्रण करके उसे घी के तौर पर बेचे जाने के उद्धरण मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की उपयुक्त धारा के तहत ऐसे घी, दूध वसा और वनस्पति, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा के उत्पादन, बिक्री, वितरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया हो।
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