बिडवेस्ट-जीवीके हिस्सा बिक्री पर रोक से इनकार | अनीश फडणीस / मुंबई November 06, 2019 | | | | |
बंबई उच्च न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनी बिडवेस्ट को मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 13.5 फीसदी हिस्सेदारी जीवीके समूह समेत तीसरे पक्षकार को बेचने पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे अदाणी समूह को झटका लगा है। सितंबर में अदाणी समूह ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर बिडवेस्ट के साथ हुए शेयर खरीद करार को लागू कराने और किसी तीसरे पक्षकार को एयरपोर्ट की हिस्सेदारी बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति ए के मेनन ने अदाणी समूह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इस आदेश से जीवीके समूह को प्रोत्साहन मिला है, जिसने हाल में मुंबई एयरपोर्ट में अदाणी समूह को प्रवेश करने से रोकने के लिए 7,600 करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की थी।
मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके की 50.5 फीसदी हिस्सेदारी है और उसके पास बिडवेस्ट की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मामले में पहले इनकार का अधिकार है, लेकिन वह सौदा पूरा करने में नाकाम रही थी। अब यह मामला आर्बिट्रेशन में है और इस पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी। बिडवेस्ट ने अदाणी को 13.5 फीसदी हिस्सेदारी 1,248 करोड़ रुपये में बेचने का करार किया था। मंगलवार को अदाणी समूह ने अदालत को सूचित किया था उसने हिस्सेदारी खरीद के लिए जरूरी 1,248 करोड़ रुपये जमा करा देगी और बिडवेस्ट के साथ सौदा पूरा करने के लिए तीन महीने का विस्तार मांगा था। यह समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने इस याचिका का विरोध किया।
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