दिल्ली के कारोबारियों के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना आसान होने जा रहा है। उत्तरी नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के लिए बनी उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए आधे से भी कम दस्तावेज देने होंगे। लाइसेंस शुल्क भी ऑनलाइन भरा जाएगा और लाइसेंस को मंजूरी मिलने के बाद इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि आज स्थायी समिति की बैठक में ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के लिए बनी उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई। इन सिफारिशों के मुताबिक कारोबारियों को अब 11 की जगह 4 ही दस्तावेज देने होंगे। ये दस्तावेज कारोबारी प्रतिष्ठान के मालिकाना या किरायेदारी का कानूनी प्रमाण, खुद का पहचान पत्र, जीईओ लोकेशन के साथ प्रतिष्ठान के फोटो, स्वघोषणापत्र हैं। कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए पहले लिये जाने वाले बिल्डिंग प्लान, फर्म का संविधान, मैन्यूअली संचालित मशीनों की जानकारी, कन्वर्जन शुल्क भुगतान की रसीद, प्रदूषित प्रवृत्ति के कारोबार के संबंध में डीपीपीसी से अनुमति आदि दस्तावेजों से निजात देकर इस लाइसेंस का सरलीकरण किया गया है। लाइसेंस के आवेदन के साथ शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा।
