फिलहाल सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे चिदंबरम | आशिष आर्यन / September 03, 2019 | | | | |
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को मामूली राहत देते हुए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को 5 सितंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में ही रहने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सीबीआई हिरासत जारी रखने का शीर्ष अदालत का आदेश पूर्व वित्त मंत्री के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि क्योंकि मंगलवार को सीबीआई ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने की मांग नहीं की थी और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जा सकता था। सीबीआई का पक्ष रख रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा, 'अगर हम उनकी हिरासत नहीं लेते हैं तो कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। हमें उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।'
हालांकि न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने कहा कि वे गुरुवार को चिदंबरम द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उन्हें सीबीआई हिरासत में रहने के लिए जारी सीबीआई अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी है जिसकी सुनवाई भी 5 सितंबर को होगी। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने चिदंबरम की हिरासत अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी। यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देने के साथ ही शीर्ष अदालत ने चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से निचली अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए दबाव नहीं बनाने के लिए भी कहा। उच्चतम न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम द्वारा मांगी गई अग्रिम जमानत पर भी 5 सितंबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश भानूमति और न्यायाधीश बोपन्ना के दो सदस्यीय पीठ ने शुरू में गुरुवार तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था लेकिन बाद में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा न्यायालय के आदेश को लागू करने में 'न्यायिक कठिनाई' का हवाला देने पर वह मंगलवार के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए थे।
जीडीपी में गिरावट पर कसा तंज
चिदंबरम ने आर्थिक विकास दर में गिरावट को लेकर मंगलवार को इशारों-इशारों में सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि क्या आप को पांच फीसदी याद नहीं है। अदालत परिसर से बाहर आते हुए जब चिदंबरम से एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप 15 दिन से हिरासत में हैं, आपको क्या कहना है? इसके जवाब में चिदंबरम ने पांच अंगुलिया दिखाते हुए कहा, 'पांच फीसदी।' इस पर पत्रकार ने पूछा कि पांच फीसदी क्या है? क्या जीडीपी की बात कर रहे हैं? जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, 'पांच फीसदी क्या है? क्या आपको पांच फीसदी याद नहीं है।'
रतुल पुरी 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में
दिल्ली की एक अदालत ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी को 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है। विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 20 अगस्त को पुरी को बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इस बीच अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में एक अन्य निचली अदालत ने पुरी के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया और तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुधवार को आरोपी को पेश करें। वारंट जारी करने वाले विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वारा बुधवार को पुरी के आवेदन पर फैसला किए जाने की उम्मीद है।
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