63 मून्स की संपत्ति जब्त करने का आदेश खारिज | दिलीप कुमार झा / मुंबई August 22, 2019 | | | | |
बंबई उच्च न्यायालय ने एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान की चूक मामले में 63 मून्स टेक्नोलॉजिज (पूर्व में फाइनैंशियल टेक्नोलॉजिज) की 2,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के महाराष्ट्र सरकार का आदेश गुरुवार को निरस्त कर दिया। एनएसईएल, 63 मून्स की सहायक है। यह फैसला 63 मून्स के लिए काफी बड़ी राहत लेकर आया है। संपत्ति की जब्ती मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की थी, जो मामले की जांच कर रहा है। आर्थिक अपराध शाखा की योजना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने की है।
मामले की सुनवाई करते हुए दो न्यायाधीशों के पीठ ने कहा, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आॉफ डिपॉजिटर्स के दायरे वाला वित्तीय केंद्र एनएसईएल नहीं है, जिसके तहत संपत्ति जब्त की गई थी। ऐसे में हम महाराष्ट्र सरकार के वकील रफीक दादा के अनुरोध को ठुकरा रहे हैं। इससे पहले 63 मून्स टेक्नोलॉजिज ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया था और मामला एक बार फिर बंबई उच्च न्यायालय भेज दिया था। सूत्रों ने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा इस आदेश के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है क्योंंकि एनएसईएल के निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है।
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