भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए वह सालों भर स्मॉल फाइनैंस बैंक के लिए लाइसेंस जारी करेगा। गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने यह ऐलान किया। इसका मतलब यह हुआ कि मानदंड पूरा करने वाले आवेदक कभी भी स्मॉल फाइनैंस बैंक के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आरबीआई ने एक बयान में कहा, स्मॉल फाइनैंस बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का लक्ष्य हासिल कर लिया है और इस तरह से उन्होंने आगे के वित्तीय समावेशन के लिए जनादेश हासिल कर लिया है। ऐसे में छोटे ग्राहकों के लिए बैंंकिंग सुविधा तक पहुंच बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए और कंपनियों को जोड़े जाने का मामला बनता है।
इस मामले पर आरबीआई अगस्त 2019 के आखिर में दिशानिर्देश का मसौदा जारी करेगा। इसके तहत आवेदक स्मॉल फाइनैंस बैंक लाइसेंस के लिए कभी भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें विशिष्ट अनिवार्यता पूरी करनी होगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए इस तरह की अनुमति नहीं दी है। आरबीआई ने कहा कि इस श्रेणी के बैंकों के लिए कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दिए जाने से पहले भुगतान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए और वक्त की दरकार है।